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छोटे उद्यमों को शुल्क मुक्त कर्ज पर विचार

बंगलूरू/वार्ता।
Story Update : Wednesday, February 15, 2012    4:02 PM
On duty free loans to small enterprises

देश में संचालित सभी बैंकों के लिए कार्य व्यवहार एवं व्यवसाय संबंधी मानक तय करने वाले भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) छोटे एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) को दिए जाने वाले शुल्क मुक्त कर्ज की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के बारे में बैंकिंग कोड की समीक्षा कर रहा है।

बीसीएसबीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणन राजा ने बताया कि बोर्ड इस बात पर जोर दे रहा है कि बैंकों को एसएमई इकाइयों के लिए दिए जाने वाले शुल्क मुक्त कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक किया जाए। फिलहाल शुल्क मुक्त कर्ज की सीमा पांच लाख रुपए है।

विदेशी बैंक पर भी लागू होंगे नए नियम
नारायणन ने कहा कि इस दिशा में बैंकिंग कोड नए सिरे से तय करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से बातचीत की जा रही है। एसएमई उद्योग और बैंकों से इस सिलसिले में राय ली जा चुकी है। इसमें अधिसूचित और निजी बैंकों के अलावा भारत में कारोबार कर रहे विदेशी बैंक भी शामिल हैं। बीसीएसबीआई बैंक उपभोक्ताओं को सरल, सहज और मानक रूप में कर्ज के आवेदन मुहैया कराने के अलावा बैंक द्वारा उन्हें अपने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी देना सुनिरश्चित करता है।

बैंकों का निरीक्षण करती है बीसीएसबीआई
राजा ने बताया कि बैंकिंग कामकाज की सटीकता के आकलन के लिए बोर्ड की टीम बैंक शाखाओं का औचक निरीक्षण भी करती रहती है। चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब दो हजार बैंक शाखाओं का औचक निरीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा बोर्ड उपभोक्ताओं को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाता रहता है। साथ ही समय-समय पर बैंकिंग कोड की समीक्षा भी की जाती है।


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