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US कोर्ट में सिख विरोधी दंगों की सुनवाई

न्यूयॉर्क।
Story Update : Sunday, February 19, 2012    10:04 PM
US Court will hear the anti Sikh riots

अमेरिका की एक अदालत 15 मार्च को नवंबर 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दायर उस याचिका की सुनवाई करेगी, जिसमें उस पर लगाए गए आरोपों का उसके द्वारा बचाव न करने के लिए ‘डिफाल्ट जजमेंट’ की मांग की गई है।

21 दिन के अंदर जवाब मांगा
अमेरिका स्थित सिख संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने 2 फरवरी को यह याचिका दायर की है। संगठन ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी संघीय कोर्ट के जज रॉबर्ट डब्ल्यू स्वीट से जस्टिस जी.टी. नानावटी को अनुरोध पत्र (लेटर्स रोगेटरी) भेजने की अपील की है। अमेरिकी कोर्ट ने पिछले वर्ष एक मार्च को कांग्रेस को नोटिस जारी कर 21 दिन के अंदर जवाब मांगा था।

17.5 अरब डॉलर भुगतान करने का आदेश
एसएफजे के कानूनी सलाहकार अटार्नी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बयान में कहा कि वादी अमेरिकी अदालत से 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाले जस्टिस जी. टी. नानावटी को पेश होने के लिए लेटर्स रोगेटरी जारी करने की अपील करेंगे। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख सुरक्षा कर्मी द्वारा हत्या किए जाने के बाद दंगे हुए थे। एसएफजे ने कहा है कि वादी अदालत से मांग करेंगे कि कांग्रेस को दंगों में जीवित बचे लोगों के पुनर्वास के लिए और 14 राज्यों में 35,000 पीड़ितों के जान-माल के हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 17.5 अरब डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया जाए।


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